13 प्वाइंट रोस्टर सिस्टम प्रणाली क्या है ? 13 Point Roster System In Reservation? Roster System In University :
पिछले कुछ समय से 13 प्वाइंट रोस्टर काफी चर्चा में रहा है। और यही 13 प्वाइंट रोस्टर विवाद का विषय भी बन चुका है। पूरे भारत में बहुत से लोग जो SC, ST और OBC श्रेणी में आते हैं, और इस आरक्षण में रोस्टर प्रणाली का बड़े पैमाने पर विरोध कर रहे है। दोस्तों अगर आप नहीं जानते कि रोस्टर सिस्टम क्या है, 13 प्वाइंट रोस्टर क्या है और आरक्षण में रोस्टर प्रणाली क्या है तो आप बिकुल सही जगह पर आए है। आज हम आपको बताने वाले है कि 13 प्वाइंट रोस्टर सिस्टम प्रणाली क्या है ? 13 Point Roster System In Reservation? Roster System In University
रोस्टर सिस्टम क्या है? (Roster System In India In Hindi)
Table of Contents
शब्द ‘रोस्टर’ 18 वीं सदी की शुरुआत से इस्तेमाल में लाया जाता है, जहां मूल रूप से इसका इस्तेमाल कर्तव्यों की सूची को इंगित करने और सैन्य कर्मियों के लिए किया जाता था। समकालीन दुनिया में, उच्च दक्षता कर्मचारियों के लिए एक प्रणाली के रूप में परिभाषित किया गया है। आसान शब्दों में कहूं तो किसी भी कार्य करने के लिए नियमों की सूची तैयार करना रोस्टर है। उदाहरण के लिए इस 13 प्वाइंट रोस्टर के संदर्भ में 1 विश्वविद्यालय में प्रोफेसरों कि नियुक्ति किस प्रकार की जाए, किस – किस श्रेणी से किस प्रकार कितने सदस्य लिए जाएंगे रोस्टर कहलाता है। कौन से पद आरक्षित किए जाएंगे तथा कितने पद आरक्षित किया जाएंगे। दोस्तों अब आप समझ गए होगे कि रोस्टर सिस्टम क्या है? तो अब जान लेते है कि 13 प्वाइंट रोस्टर क्या है?
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13 प्वाइंट रोस्टर क्या है? (13 point roaster kya hai) :-
( Roster System In University l रोस्टर सिस्टम इन एजुकेशन )
महा विद्यालय और विश्वविद्यालय में शिक्षकों की भर्ती के लिए 1 नई प्रकार की रोस्टर प्रणाली को लाया गया है, जिसे 13 प्वाइंट रोस्टर सिस्टम नाम दिया गया है। इस प्रणाली में एक पूरे कॉलेज तथा यूनिवर्सिटी को एक इकाई अर्थात यूनिट में ना देख कर, 1 विभाग को 1 इकाई में देख कर, शिक्षकों की भर्ती की जाएगी। उदाहरण के लिए 1 यूनिवर्सिटी को अब 1 इकाई नहीं माना जाएगा बल्कि 1 विभाग जैसे कि- संस्कृति विभाग, हिंदी विभाग, अंग्रेजी विभाग तथा केमिस्ट्री विभाग इत्यादि को एक इकाई के रूप में देखा जाएगा।
हर विभाग के लिए 14 पद भरे जाएंगे। 13 बिंदु प्रणाली में, पहले, दूसरे, तीसरे, पांचवें और छठे पदों को एक विभाग में अनारक्षित किया जाएगा, जबकि चौथा OBC के लिए आरक्षित होगा, सातवां SC के लिए आरक्षित होगा, 14 वां पद ST के लिए आरक्षित होगा। और OBC के लिए 8 वां और 12 वां, जबकि 9 वां, 10 वां और 11 वां अनारक्षित होगा।
13 प्वाइंट रोस्टर सिस्टम प्रणाली क्या है ? 13 Point Roster System In Reservation? Roster System In University
पहले इस प्रणाली की जगह 200 प्वाइंट रोस्टर सिस्टम को उपयोग में लाया जाता था। 200 पॉइंट रोस्टर प्रणाली में, SC, ST और OBC समुदायों के लिए 200 में से 99 पद आरक्षित थे और 101 पद अनारक्षित के लिए थे। इस रोस्टर के अनुसार, यदि किसी एक विभाग में आरक्षित सीटों की कमी है, तो इसकी भरपाई अधिक से की जा सकती है।
दोस्तों अब हम जान गए है कि रोस्टर सिस्टम क्या है तथा 13 प्वाइंट रोस्टर क्या है। अब हम ये जान लेते है कि छात्र और शिक्षक 13 प्वाइंट रोस्टर सिस्टम का विरोध क्यों कर रहे हैं?
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छात्र और शिक्षक 13 प्वाइंट रोस्टर का विरोध क्यों कर रहे है?
दोस्तों हमारे देश में बहुत लोग 13 प्वाइंट रोस्टर का विरोध कर रहे है। क्योंकि ये 13 प्वाइंट आरक्षण में रोस्टर प्रणाली SC, ST और OBC श्रेणी में आने वाले लोगों को प्रभावित कर रही है।
पूरे भारत में विभागों का आकार बहुत छोटा है और अधिकांश विभागों में 10 से कम पद हैं। बहुत कम विभाग ऐसे पाए जा सकते हैं जहाँ 14 से अधिक पद उपलब्ध हैं। बहुत छोटे विभागों के मामले में जहाँ 14 से कम हैं सभी SC, ST और OBC पदों को भरना बहुत मुश्किल हो जाता है।
उन विभागों के मामले में जहां केवल 4 पद उपलब्ध हैं, कोई आरक्षित सीटें कभी नहीं बन पाएगी। वास्तव में, सात से कम पदों वाले विभागों के लिए, कोई भी पद अनुसूचित जनजाति के लिए आरक्षित नहीं है। इसलिए यदि ST श्रेणी में आने आने वाला कोई व्यक्ति इन पदों के लिए आवेदन करना चाहता है तो उसे 13 पदों के बाद देखा जाएगा। लेकिन ये पूरी सच्चाई नहीं है।
पिछले साल BHU द्वारा मानव संसाधन विकास मंत्रालय को सौंपी गई रिपोर्ट के अनुसार, यदि विश्वविद्यालय 13 प्वाइंट रोस्टर का उपयोग करता है, तो SC के लिए आरक्षित पद आधे से कम हो जाएंगे, ST के लिए लगभग 80%, और OBC शिक्षकों के लिए 30 % तक कम हो जाएंगे।
13 प्वाइंट रोस्टर प्रणाली सही या गलत ?
दोस्तों यदि 13 प्वाइंट रोस्टर प्रणाली को ध्यान से समझा जाए तो इसमे आपको 2 तरह की सोच देखने को मिलेगी । चलिए इसे 1 उदाहरण के द्वारा समझते है। जैसे कि इस नई रोस्टर प्रणाली के अन्तर्गत एक विभाग को एक इकाई के तौर पर माना जाएगा तो ऐसे में हिंदी विभाग का उदाहरण लेते है। मान लिए किसी यूनिवर्सिटी अर्थात विश्वविद्यालय में हिंदी विभाग में 3 पद खाली है। तो 13 प्वाइंट रोस्टर के अन्तर्गत शुरू के 3 पद अनारक्षित रखे गए है। तो ऐसे में उस पद के लिए किसी भी श्रेणी GEN, ST या OBC का प्रतिनिधि आवेदन कर सकता है। लेकिन यदि 4 पद खाली है तो वो 4 था पद OBC श्रेणी के प्रतिनिधि के लिए आरक्षित रहेगा।
और यदि 7 पद खाली है तो 7 वा पद SC श्रेणी के प्रतिनिधि के लिए आरक्षित रहेगा। और यदि 14 पद खाली है तो वो 14 वा पद ST श्रेणी के प्रतिनिधि के लिए आरक्षित रहेगा। लेकिन यदि आप काबिल है तो किसी भी पद के लिए चुने जा सकते है उसमे चाहे आप किस श्रेणी में आते है, इस बात को ध्यान में नहीं रखा जाएगा। लेकिन आरक्षित पद में सिर्फ आरक्षित श्रेणी का प्रतिनिधि ही चुना जाएगा।
13 प्वाइंट रोस्टर सिस्टम यानि आरक्षण पर सीधा प्रहार
दोस्तों चलो ये बात तो हमने मान ली की अगर किसी में काबिलियत है तो वो अपने आप ही नौकरी ले लेगा उसके लिए 13 Point Roster System कोई माईने नही रखता. लेकिनं यह पर सोचने वाली बात ये आती है की ज्यादातर General category के लोग साधन सम्पन्न होते है. उनके पास पढने के लिए अच्छा खाशा पैसा और back support होता है. उनको अपने घर की ज्यादा आर्थिक फ़िक्र (चिंता ) नही होती. लेकिन ज्यादातर SC / BC Students के पास पढने और आगे बढने का पैसा और माहौल नही होता इनको खुद अपने घर के लिए कमाना होता है. इसके बाद कुछ टाइम निकल के वो अपने कैरियर पे ध्यान दे सकते है.
अब आप बताइए कौनसे व्यक्ति के top करने की सम्भावना ज्यादा है.
200 प्वाइंट रोस्टर के समय आरक्षण लगभग 50% था जो अब घट कर करीब 30% रह गया है। अब आप खुद सोच सकते है की 13 Point Roster System सही है या गलत ?
13 प्वाइंट रोस्टर सिस्टम यानि आरक्षण पर सीधा प्रहार कैसे है ये समझने के लिए आप Rajender Prasad जी की ये पोस्ट पढिये और नीचे दी हुयी दोनों फोटोज को अच्छे से देखिये.
From Facebook :
कानून की शब्दावली रामायण की कोई चौपाई नहीं है कि उसके हजार अर्थ होंगे। साहित्य की शब्दावली तरल और बहुअर्थी होती है, मगर कानून की शब्दावली ठोस और एकार्थी होती है।
यदि आरक्षण कानून की कई व्याख्याएँ हो रही हैं तो समझिए कि इसकी शब्दावली लचर है, तरल है। सरकार तत्काल आरक्षण कानून की शब्दावली को ठोस और एकार्थी बनाए ताकि इसकी मनमानी व्याख्या नहीं की जा सके।
आशय यह कि कानून का निर्माता कानून को ऐसे बनाए कि कानून का व्याख्याता उसका वही अर्थ ले जो कानून के निर्माता को अभीष्ट हो।
आरक्षण की हत्या करने फिर आया नए रोस्टर का खलनायक!
दोस्तों उपरोक्त पोस्ट में आप देख सकते है की कुल 52 पोस्ट में से only 1 पोस्ट BC के लिए बनती है और SC /ST के लिए 1 भी पोस्ट आरक्षित नही है.
13 प्वाइंट रोस्टर सिस्टम यानि आरक्षण पर सीधा प्रहार माना जा रहा है. इसके लिए सभी SC/St / BC लोगो को संघर्ष करना होगा. सबसे बड़ी बात तो ये है की अभी तक 13 प्वाइंट रोस्टर सिस्टम के बारे में आम लोगो को पता ही नही है. इसलिए हम सभी का ये कर्तव्य बनता है की हम इसके बारे में सभी लोगो को जागरूक करे.
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दोस्तों आशा करता आप जान गए होंगे कि 13 प्वाइंट रोस्टर सिस्टम प्रणाली क्या है ? 13 Point Roster System In Reservation? Roster System In University और बच्चे और शिक्षक 13 प्वाइंट रोस्टर का विरोध क्यों कर रहे हैं? दोस्तों यदि हमारे आर्टिकल रोस्टर सिस्टम क्या है? 13 प्वाइंट रोस्टर क्या है? आरक्षण में रोस्टर प्रणाली। से जुड़ा कोई भी सवाल आपके मन में है तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते है। हम जल्दी से जल्दी आपके सवाल का जवाब देने का प्रयास करेंगे। यदि आप हमारे आर्टिकल रोस्टर सिस्टम क्या है? 13 प्वाइंट रोस्टर क्या है? आरक्षण में रोस्टर प्रणाली। से जुड़ी कोई भी राय देना चाहते है तो आ कमेंट सेक्शन में दे सकते है।
यदि 70 साल में आरक्षण मिलने पर भी आगे नहीं बढ़ सके तो इसका मतलब है कि आरक्षण की मलाई एक विशेष वर्ग खा रहा है। इस पर ध्यान देना चाहिए। जिस परिवार को एक बार आरक्षण मिल गया उसे सामान्य वर्ग में सम्मिलित करना चाहिए। उसका आरक्षण बन्द कर देना चाहिए।
सही बात कर रहे है आप ….
देखिये मै आपकी बात से कुछ हद तक सहमत हु की जिन लोगो को आरक्षण का लाभ मिल गया है उनको दोबारा नही मिलना चाहिए. इसके लिए अच्छा कानून बनना चाहिए. लेकिन इसका मतलब ये नही की सभी लोगो का आरक्षण बन कर दिया जाये. और मैंने अधिकतर सामान्य लोगो के संपन्न और अच्छे माहौल की बात कही है न की सभी सामान्य केटेगरी के लोगो की जो की सच है . आर्टिकल को अच्छे से पढ़े.
आपको किसने कहा की सामान्य संपन्न और अच्छे माहौल के होते हैं और एससी एसटी वाले नहीं जो समाज 70 साल से आरक्षित है उसके बाद भी यदि वे आगे नहीं आ पाते हैं तो इसमें किसकी गलती है और यदि आप संपन्नता को ही आरक्षण का आधार मानते हैं तो आर्थिक आधार पर आरक्षण की पैरवी कीजिए क्योंकि अगर कोई sc-st का व्यक्ति कलेक्टर है प्रधानमंत्री है राष्ट्रपति हैं तो भी उसके पुत्र को पुत्री को आरक्षण का लाभ प्राप्त होगा क्या यह गलत नहीं है l क्या आरक्षण अन्य लोगों के हृदय में हीन भावना को और अधिक नहीं बढ़ाता