दोस्तों आज की इस पोस्ट में हम जानेगे की Haryana Viklang Pension Yojana 2018 Pension For Physically Handicapped क्या है ? विकलांग पेंशन कैसे बनवाए ? विकलांग पेंशन बनवाने का फॉर्म कहा से ले ? हरियाणा विकलांग पेंशन योजना के लिए आवेदन कैसे करें ?
नमस्कार दोस्तों हरियाणा एक ऐसा प्रदेश है जहां पर सबसे पहले वृद्धावस्था पेंशन लागू की गई थी और आज के समय में भी पूरे भारत में सबसे ज्यादा पेंशन हरियाणा में ही दी जाती है. हरियाणा सरकार ने विकलांग व्यक्तियों के लिए भी Haryana Viklang Pension Yojana का शुभारंभ किया है. विकलांग पेंशन योजना हरियाणा के तहत हरियाणा सरकार 1 नवंबर 2017 से विकलांग व्यक्तियों को हर महीने 1800 रूपये पेंशन के रूप में देगी. इसके लिए व्यक्ति का 60% विकलांग होना आवश्यक है. [Pension For Physically Handicapped In Haryana]

Haryana Viklang Pension Yojana 2018 Pension For Physically Handicapped
विकलांग व्यक्ति को अपने जीवन में काफ़ी कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है. लेकिन अगर इस दौरान उसे थोड़ी आर्थिक सहायता मिल जाए तो उसका काफी सहयोग हो सकता है. विकलांग व्यक्तियों के लिए प्रत्येक राज्य में तरह-तरह की योजनाएं चलाई जाती है. लेकिन जानकारी ना मिलने के कारण विकलांग व्यक्ति इन योजनाओं का लाभ नहीं उठा पाते. Haryana Viklang Pension Yojana के जरिए विकलांग व्यक्ति कुछ हद तक अपना जीवन यापन कैसे कर सकता है.
दोस्तों Haryana Viklang Pension Yojana का लाभ लेने के लिए आपके पास विकलांग सर्टिफिकेट होना बहुत जरूरी है. आज की इस पोस्ट में हम आपको बड़ी ही आसानी से बताएंगे कि आप Haryana Viklang Pension Yojana का लाभ कैसे ले सकते हैं और अपनी विकलांग पेंशन किस तरह से बनवा सकते हैं.
Haryana Viklang Pension Yojana 2018 Pension For Physically Handicapped
Haryana Viklang Pension Yojana के लिए जरूरी योग्यता :
दोस्तों विकलांग पेंशन बनवाने के लिए सबसे ज्यादा जरूरी डॉक्यूमेंट जो है वह यह है कि आपके पास विकलांग सर्टिफिकेट होना बहुत जरूरी है. अगर आपने अभी तक विकलांग सर्टिफिकेट नहीं बनवाया है तो आप हमारी पोस्ट विकलांग सर्टिफिकेट कैसे बनवाएं पढ़ सकते हैं.
- विकलांग व्यक्ति की उम्र कम से कम 18 वर्ष होनी चाहिए.
- व्यक्ति 60 प्रतिशत से लेकर 100 प्रतिशत तक विकलांग होना जरूरी है.
- विकलांग व्यक्ति का आई क्यू 50% से अधिक नहीं होना चाहिए.
- विकलांग व्यक्ति हरियाणा का निवासी होना चाहिए उसे हरियाणा में रहते हुए कम से कम 3 वर्ष पूरे होने चाहिए.
- व्यक्ति के पास सरकारी हॉस्पिटल या सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र या मुख्य चिकित्सा अधिकारी या फिर प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र इत्यादि से एक वैलिड विकलांग प्रमाण पत्र होना जरूरी है.
- जो व्यक्ति किसी सरकारी क्षेत्र में काम कर रहा हूं या किसी सरकारी कार्यालय से आर्थिक सहायता प्राप्त कर रहा हो वह व्यक्ति विकलांग पेंशन नहीं बनवा सकता.
- परिवार की वार्षिक आय लेबर डिपार्टमेंट द्वारा निर्धारित आय से अधिक नहीं होनी चाहिए.
Haryana Viklang Pension Yojana के लिए जरुरी डाक्यूमेंट्स
विकलांग पेंशन बनवाने के लिए कुछ जरूरी डॉक्यूमेंट की आवश्यकता होती है. आप जब भी Haryana Viklang Pension Yojana के लिए आवेदन करने जाएं तब यह सभी डॉक्यूमेंट अपने साथ लेकर जरूर जाएं.
- विकलांग व्यक्ति के पास मूल निवास प्रमाण पत्र होना चाहिए.
- विकलांग व्यक्ति का अपना बैंक अकाउंट होना चाहिए.
- किसी सरकारी विभाग द्वारा जारी किया गया विकलांग प्रमाण पत्र.
- व्यक्ति की आयु का प्रमाण पत्र यानी की बर्थ सर्टिफिकेट या फिर इसके लिए आप अपनी दसवीं क्लास की मार्कशीट का भी उपयोग कर सकते हैं.
- विकलांग व्यक्ति का आधार कार्ड.
इन सभी डॉक्यूमेंट के अलावा विकलांग व्यक्ति अपने साथ अपना राशन कार्ड अपने दो पासपोर्ट आकार की फोटो और आयु प्रमाण पत्र जैसे बेसिक डॉक्यूमेंट भी अपने साथ लेकर चला जाए ताकि आपको किसी भी तरह की कोई परेशानी ना हो.
Haryana Viklang Pension Yojana के लिए आवेदन कैसे करे ?
ऊपर बताए हुए सभी डॉक्यूमेंट इकट्ठा करने के बाद आप Haryana Viklang Pension Yojana के लिए अप्लाई कर सकते हैं. विकलांग पेंशन बनवाने में काफी बार हमें बहुत ज्यादा चक्कर लगाने पड़ जाते हैं और उसके बाद भी शायद विकलांग पेंशन नहीं बन पाती. विकलांग पेंशन बनवाने के लिए आपको किसी के भी पास जाने की जरूरत नहीं है. इसके लिए आप खुद अपने विकलांग पेंशन बनवा सकते हैं.
विकलांग पेंशन बनवाने के लिए क्या करें ?
Pension For Physically Handicapped In Haryana
- इसके लिए आपको सबसे पहले हरियाणा सरकार की ऑफिशियल वेबसाइट
http://socialjusticehry.gov.in/ पर जाना होगा.
अगर आप चाहो तो नीचे दिए हुए लिंक पर क्लिक करके भी सीधे इस वेबसाइट पर जा सकते हैं.
Click Here For Goto http://socialjusticehry.gov.in

2. वेबसाइट ओपन होने के बाद आपको Application Forms Option पर क्लिक करना है और वहां पर आपको नीचे दिए हो दिया हुआ लिंक दिखाई देगा.
Download APPLICATION FORM FOR DISABILITY PENSION
3. यहाँ से आप विकलांग आवेदन पत्र ( DISABILITY PENSION APPLICATION FORM ) डाउनलोड कर सकते हैं.
अगर आप चाहे तो डायरेक्ट यहां से क्लिक करके भी विकलांग आवेदन फॉर्म डाउनलोड कर सकते हैं.
Click Here For Download APPLICATION FORM FOR DISABILITY PENSION
4. विकलांग आवेदन पत्र डाउनलोड होने के बाद आप उसे बड़े ध्यान से भर ले. उसमें पूछो ही सभी जानकारी अच्छे से दे. आवेदन पत्र भरने के बाद आप इसके साथ ऊपर बताए हुए सभी डॉक्यूमेंट जैसे कि विकलांग सर्टिफिकेट, आधार कार्ड, आवास प्रमाण पत्र, आयु प्रमाण पत्र इत्यादि लगा दे.
5. अब आप अपना विकलांग आवेदन पत्र और सभी डॉक्यूमेंट लेकर अपने जिले के समाज कल्याण विभाग में जाकर इन्हें जमा करवा दें.
Note : विकलांग आवेदन पत्र भरने के बाद आप इस से किसी पढ़े लिखे व्यक्ति टीचर को दिखा दे ताकि इसमें किसी भी तरह की कोई गलती ना हो गई हो.
दोस्तों आपको हमारी ये पोस्ट ” Haryana Viklang Pension Yojana 2018 Pension For Physically Handicapped ” कैसी लगी हमे जरुर बताये. अगर आपका किसी भी तरह का कोई सवाल है तो आप हम से पूछ सकते है.
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Meri hendicap multiple 62% h
Pr meri pensn nhi bn rhi
Bol rhe h ki 100% pr hi pensn bnti h
M kya kru
Al btaiye
Bahut aachi jankari iss bahut logo ko fayda hoga
pension I’d 5874590 ,not received pension from May2015 to july2017,please help me.