क्या आप हरियाणा, भारत से है। और What Is Mukhyamantri Shehri Nikay Swamitva Yojana यानि के मुख्यमंत्री शहरी निकाय स्वामित्व योजना हरियाणा क्या है। के बारे में पूरी जानकारी प्राप्त करना चाहते है, तो आजके इस पोस्ट को पढ़ते रहिये। क्यूंकि आपके इसके बारे में यहाँ पूरी जानकारी मिलने वाली है। तो चलिए शुरू करते है।
जैसा की आप सभी जानते ही है, कि हरियाणा सरकार समय -समय पर नई-नई योजनाए लाती रहती है। और अपने राज्य के लोगो को जरुरत के अनुसार उपलब्ध स्कीम एवं योजनाओ के माध्यम से फायदा पहुंचती है।
और अगर आपको याद न हो, तो मैं आपको बता दूँ, की हरियाणा की मनोहर सरकार जून, 2021 से अपनी एक नई योजना जिसको “Mukhyamantri Shehri Nikay Swamitva Yojana” नाम दिया गया है। पर काम कर रही थी। लेकिन अब इस योजना को 1 जुलाई, 2021 से शुरू क्र दिया है। और अब इसका सभी हरियाणावासी लाभ उठा पाएंगे।
लेकिन रुको जरा, सब्र करो? पहले इसके बारे में पूरी जानकारी तो प्राप्त कर लीजिये। की हरियाणा की मुख्यमंत्री शहरी निकाय स्वामित्व योजना क्या है। और आप इसके लिए कैसे कहाँ और किस पोर्टल (वेबसाइट) पर अप्लाई कर सकते है। आइये इसके बारे में सम्पूर्ण जानकारी प्राप्त कर लेते है।
Mukhyamantri Shehri Nikay Swamitva Yojana क्या है।
Table of Contents
दोस्तों, हरियाणा सरकार द्वारा सभी हरियाणावासियों को उनका मालिकाना हक दिलाने के उद्देश्य से इस “मुख्यमंत्री शहरी निकाय स्वामित्व योजना” की शुरुआत की गई है। मतलब हरियाणा राज्य में कही भी किसी भी मकान एवं दुकान को किराय पर लिए हुए अगर आपको 31 दिसंबर 2021 तक 20 साल हो चुके है। या फिर हो जायेंगे, तो हरियाणा सरकार आपको उसका मालिकाना हक दिलाएगी। मतलब आपको उसका मालिक (Owner) दिया जायेगा।
तो अगर आप कोई ऐसे किरायेदार है। और किराय पर लिए हुए मकान एवं दुकान के मालिक बनना चाहते है। तो इस योजना सी जुडी ऑफिसियल वेबसाइट (पोर्टल) जाकर 01 July 2021 से ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन कर सकते है।
Highlights of मुख्यमंत्री शहरी निकाय स्वामित्व योजना।
योजना का नाम | मुख्यमंत्री शहरी निकाय स्वामित्व योजना |
योजना की शुरूआत | 1 जून, 2021 को हरियाणा सरकार द्वारा |
पंजीकरण प्रारंभ तिथि | 1 जुलाई, 2021 |
पंजीकरण अंतिम तिथि | 31 दिसम्बर 2021 |
लाभार्थी | हरियाणा निवासी |
ऑफिसियल पोर्टल | ulbshops.ulbharyana.gov.in |
मुख्यमंत्री शहरी निकाय स्वामित्व योजना हरियाणा पोर्टल।
हरियाणा की मनोहर सरकार द्वारा शुरू की गई Mukhyamantri Shehri Nikay Swamitva Yojana का (Official Portal) अधिकारिक पोर्टल यानि के वेबसाइट www.ulb.shops.ulbharyana.gov.in है। और यह वह पोर्टल है, जिसके जरिए हरियाणा में रहने वाले लाभार्थी अपने लिए मालिकाना हक मांग सकते हैं।
और अधिक जानकारी हेतु आप ऊपर दिया गया स्क्रीनशॉट भी देख सकते है। ताकि आप इस योजना के official वेबसाइट पर जाकर अपना मालिकाना हक मांग सके। तो अगर आप इसके इच्छुक है, तो इनके आधिकारिक पोर्टल पर ही अपना फॉर्म भरे। और फेक पोर्टल से बचे।
मुख्यमंत्री शहरी निकाय स्वामित्व योजना का उद्देश्य क्या है।
मुख्यमंत्री शहरी निकाय स्वामित्व योजना का उद्देश्य हरियाणा में रहने वाले ऐसे किरायदार जो पिछले 20 से किसी मकान एवं दूकान को किराय पर इस्तेमाल कर रहे है। तो हरियाणा सरकार आपको उसको मालिकाना हक देगी।
लेकिन ध्यान रहे? इसके लिए हरियाणा सरकार आपको मालिकाना हक देने से पहले आपकी जाँच पड़ताल भी करेगी। की आप सच में उस मकान एवं दूकान को पिछले 20 सालो से इस्तेमाल कर रहे है। या फिर नहीं?
और अगर आप सही पाए जाते है। तो आपको उस जगह का मालिक (Owner) बना दिया जायेगा। और अगर आप fake complaint करते है, तो आपको चुनिंदा सेक्शन में कार्यवाही की जा सकती है। और अधिक जानकारी हेतु आप माननीय मुख्यमंत्री जी का यह वीडियो देखिये।
हरियाणा शहरी निकाय स्वामित्व योजना हेतु आवश्यक डॉक्यूमेंट।
- मूल निवासी प्रमाण पत्र: आपके पास आपका मूल निवासी प्रमाण पत्र होना अनिवार्य है। ताकि सबसे पहले हरियाणा सरकार आपके बारे में यह पता कर सके की आप वास्तव में हरियाणा के निवासी है। या फिर नहीं? क्यूंकि यह योजना मात्र हरियाणावासियो के लिए है।
- जमीनी जानकारी: इसमें आपके पास उस जमीन से जुडी कुछ जानकारी देनी होगी की यह कितनी जमीन है। कहाँ है। और यह आप इसके किरायदार कितने सालो से है। इत्यादि जानकारी देनी पड़ सकती है।
- पहचान दस्तावेज: इसमें आपको अपना आधार कार्ड, पहचान पत्र, राशन कार्ड, लाइसेंस, पासपोर्ट, या फिर किराए की रसीद की कॉपी इत्यादि देनी पड़गी।
नोट: यह एक अनुमानित डॉक्यूमेंट है। सही और जरुरी डॉक्यूमेंट आप योजना हेतु आवेदन करते समय पता कर सकते है।
FAQ
Q : मुख्यमंत्री शहरी निकाय स्वामित्व योजना क्या है?
Ans : मुख्यमंत्री शहरी निकाय स्वामित्व योजना का उद्देश्य हरियाणा में रहने वाले ऐसे किरायदार जो पिछले 20 से किसी मकान एवं दूकान को किराय पर इस्तेमाल कर रहे है। तो हरियाणा सरकार आपको उसको मालिकाना हक देगी।
Q : मुख्यमंत्री शहरी निकाय स्वामित्व योजना का पोर्टल/वेबसाइट क्या है?
Ans : मुख्यमंत्री शहरी निकाय स्वामित्व योजना का पोर्टल/वेबसाइट ulbshops.ulbharyana.gov.in हैं।
Q : इस योजना के लिए कौन-कौन Apply कर सकता है?
Ans : इस योजना के लिए 20 साल से अधिक शहरी निकाय की Property पर काबिज लोग ही इसके लिए Apply कर सकते है।
Q : इस योजना के लिए कब Apply कर सकते है?
Ans : इस योजना के लिए आप 1 जुलाई, 2021 से इनकी official पोर्टल पर apply कर सकते है?
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तो दोस्तों, मैं उम्मीद करता हूँ, की अब आपको आपके सवाल “What Is Mukhyamantri Shehri Nikay Swamitva Yojana यानि के मुख्यमंत्री शहरी निकाय स्वामित्व योजना हरियाणा क्या है।” का जवाब मिल गया होगा। और अगर आपका इससे सम्बंधित अभी भी अगर कोई सवाल एवं सुझाव है, तो आप हमें नीचे कमेंट बॉक्स में बता सकते है। और इस पोस्ट को पढ़ने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद्।
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