Aadhaar कार्ड से जुड़ा ये जरूरी काम करलो फटाफट, वरना लग सकता है जुर्माना, ये काम की जरूरी बात अभी जाने

पैन नंबर को आधार से लिंक (PAN-Aadhaar Link) करने की आखिरी तारीख 31 मार्च है. ऐसे में अगर आपने अब तक अपने पैन को आधार से लिंक नहीं किया है तो तुरंत करा लें.

पैन-आधार को आपस में लिंक करना अनिवार्य है. ऐसा नहीं होने पर आपको कई दिक्कतों का सामना करना पड़ सकता है.

Central board of direct taxes (CBDT) इस लिंकिंग लेकर काफी सख्‍त है. इतना ही नहीं अगर इनवैलिड पैन का कहीं भी यूज होता है तो जुर्माना लगाने का भी प्रावधान है.

1. अगर आपने अपने PAN-Aadhaar लिंक नहीं किया तो पैन कार्ड inactive हो जाएगा. और साथ-साथ आपका KYC भी Invalid हो जाएगा.

2. इनवैलिड पैन का उपयोग जुर्म में आएगा जिसके लिए आपको 1 हजार या उससे अधिक जुर्माना लग सकता है.3. अगर आप Mutual Fund में पैसा लगते हैं तो भी PAN अनिवार्य है.

4. अगर बैंक में 50,000 रुपये से ज्यादा का अकाउंट खोलने या जमा / निकालने की कोशिश करते हैं, तो वहां भी PAN जरूरी है.

5. अगर आप 5 लाख रुपये से ज्‍यादा की ज्वेलरी खरीदते हैं तो खरीदारी में पैन कार्ड की डिटेल देनी पड़ती है. इसलिए इनवैलिड पैन कार्ड से आप ज्वेलरी नहीं खरीद सकते हैं.

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